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International Court ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर लगाई रोक

International Court :अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक Kulbhushan Jadhav को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।

अदालत ने भारत की याचिका पर मंगलवार रात यह फैसला दिया। इस संबंध में(International Court)अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक पत्र भी भेजा है।

नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय कोर्ट का यह फैसला भारत और पूर्व नौसेना अफसर जाधव दोनों के लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान इस मामले में उसका अंतिम फैसला आने तक कोई कदम न उठाए। उसने पाक सरकार से Kulbhushan Jadhav के मानवाधिकारों का सम्मान करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान सेना की अदालत ने गत 10 अप्रैल को जासूसी और आतंकवाद का आरोप लगाते हुएKulbhushan Jadhav को फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर भारत ने उसे आगाह किया था कि बिना किसी सुनवाई या बचाव का मौका दिएKulbhushan Jadhavको फांसी की सजा देना सोची समझी हत्या जैसा होगा। सैन्य अदालत ने जाधव को सजा के खिलाफ अपील के लिए 60 दिन का मौका दिया था। भारत ने जाधव की ओर से अपील दायर करने और उससे संपर्क की मांग पाकिस्तान के समक्ष रखी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया था।

उसका कहना है कि किसी जासूस को राजनियक संपर्क की इजाजत नहीं दी जा सकती।जाधव की मां को फैसले के बारे मे सुषमा स्वराजने  बताया:वहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर के कहा, (International Court )अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से इस केस का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे कर रहे हैं। सुषमा ने एक अन्य ट्वीट में कहा है के, मैंने कुलभूषण जांधव की मां से भी बात की है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बारे में बताया है।

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